Monday, December 17, 2018

नवादा रेप केस: RJD से निलंबित MLA राजबल्लभ यादव समेत 6 दोषी, 21 द‍िसंबर को सजा का ऐलान

ब‍िहार के नवादा में नाबालिग लड़की से रेप किये जाने के मामले में शन‍िवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) से निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव समेत 5 अन्य आरोप‍ियों को अदालत ने दोषी करार दिया है. साथ ही सजा के फैसले की सुनवाई के लिए 21 दिसंबर की तारीख तय कर दी गई है.

मीड‍िया र‍िपोर्टस के अनुसार, बीते 4 दिसंबर को हुई सुनवाई के बाद विशेष जज परशुराम सिंह यादव ने आरोपपत्र पर दोनों पक्षों की बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में दोनों पक्षों से करीब 4 महीने तक गवाही चली. इस पर निर्णय के लिए 15 दिसंबर की तारीख तय की गई थी.

पुलिस ने इस मामले में 20 अप्रैल, 2016 को आरोपपत्र दायर किया था. उसके बाद अदालत ने 22 अप्रैल, 2016 को संज्ञान लिया था. इसके बाद कोर्ट ने आरोपियों  के खिलाफ 6 सितंबर, 2016 को आरोप गठित किये गये थे. 15 सितंबर, 2016 को बिहारशरीफ कोर्ट में इस मामले में गवाही शुरू हुई थी और बहस भी पूरी हो गयी थी. लेकिन, अंतत: सुप्रीम कोर्ट के आदेश एवं एमपी-एमएलए कोर्ट के गठन के बाद इस मामले से संबंधित सारे रिकॉर्ड ट्रायल के लिए पटना के विशेष कोर्ट में भेजे गए थे.

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी जमानत याचिका

रेप केस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के एक दिन बाद ही 9 नवंबर 2016 को बिहार के नालंदा जिले में राज बल्लभ यादव ने आत्मसमर्पण कर दिया था. इस मामले में 30 सितंबर 2016 को पटना हाई कोर्ट ने आरजेडी विधायक को जमानत दे दी थी लेकिन बाद में 8 नवंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए बेल खार‍िज कर दी थी.

इस कांड में राजबल्लभ समेत संदीप कुमार उर्फ पुष्पंजय कुमार, राधा देवी, राधा देवी की पुत्री सुलेखा देवी, छोटी उर्फ अर्पिता एवं टिशू कुमार भी शामिल हैं.

क्या थी घटना

गौरतलब है क‍ि नालंदा जिले के रहुई थाने के सुल्तानपुर की 15 वर्षीय नाबालिग लड़की ने नालंदा के महिला थाने में 9 फरवरी को रेप की शिकायत दर्ज कराई थी. पीड़िता ने आरोप लगाया था कि छह फरवरी को बिहारशरीफ के धनेश्वर घाट मोहल्ले की सुलेखा देवी उसे एक जन्मदिन की पार्टी में ले जाने के बहाने गिरियक ले गईं.

मुंह बंद रखने की धमकी

आरोप है कि सुलेखा ने नाबालिग को नवादा के विधायक राजबल्लभ के हवाले कर दिया. विधायक ने उसके साथ रेप किया. लड़की को सात फरवरी को बिहारशरीफ में उसके घर छोड़ दिया गया और उसे मुंह बंद रखने की धमकी दी गई. थाने में मामला दर्ज होने के बाद से विधायक राजबल्लभ यादव फरार हो गए थे. एक महीने के बाद सरेंडर किया था.

सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था

इस मामले में 30 सितंबर को पटना उच्च न्यायालय ने राजबल्लभ को जमानत दी थी. इसके बाद विधायक की जमानत रद्द करने के लिए बिहार सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. मामला दर्ज होने के बाद राजद ने नवादा क्षेत्र से विधायक राजबल्लभ को पार्टी से निलंबित कर दिया था. फिलहाल इस मामले में वे जेल में बंद थे.

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